Advertisement

सदस्यता बहाली में देरी पर लक्षद्वीप के अयोग्य सांसद की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सदस्यता बहाली में देरी पर लक्षद्वीप के अयोग्य सांसद की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट सोमवार को लक्षद्वीप के अयोग्य सांसद मोहम्मद फैजल पी.पी. द्वारा उनकी सदस्यता बहाल करने में हो रही देरी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गई। फैजल की 10 साल की जेल की सजा पर केरल उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी को रोक लगा दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने उनकी ओर से पेश होकर इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रखा।

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj

सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि पत्र लिखे गए थ,े लेकिन फैजल की सदस्यता बहाल करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शीर्ष अदालत ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की अनुमति दी। फैजल की याचिका में दलील दी गई थी कि लोकसभा सचिवालय ने 13 जनवरी को जारी अधिसूचना को वापस नहीं लिया, जिसमें उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य ठहराया गया था। अधिवक्ता केआर शशिप्रभु के माध्यम से दायर याचिका में, राकांपा नेता ने कहा कि उनकी दोषसिद्धि पर उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी को रोक लगा दी और शीर्ष अदालत ने भी उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद अब तक लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी सदस्यता बहाल नहीं की गई।

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.38
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40 (1)
WhatsApp-Image-2026-08-15-at-00.21.47