कोरिया जिले के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री एसएन राठौर के द्वारा जारी आदेश के तहत आगामी 26 मई से कोरिया जिला व्यापारिक गतिविधियों के लिए अनलॉक किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा निकाले गए आदेश के तहत अब कोरिया जिले के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रातः 6बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी दोपहर 2 बजे के पश्चात पूरे कोरिया जिले में कर्फ्यू पूर्व वत कायम रहेगा होटल एवं रेस्टोरेंट होम डिलीवरी के माध्यम से अपने व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर सकेंगे जिम सिनेमा हॉल पहले की तरह बंद रहेंगी जिले में इसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं सभा जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी समस्त व्यापारिक गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल के तहत संचालित किए जाएंगे विगत डेढ़ माह पश्चात कोरिया जिले में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़ व्यवसायिक गतिविधियां फिर से संचालित हो पा रही हैं विगत डेढ़ माह से स्थानीय जिले के व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह बंद थी जिससे उन व्यवसायियों को बहुत ही आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था गर्मी के मौसम में शादी-ब्याह के सीजन होने के बावजूद भी कोरिया जिले की व्यवसायिक गतिविधियां कोरोना संक्रमण के कारण पूरी तरह बंद थी आने वाले दिनों में शेष बचे शादी विवाह लग्न को देखते हुए कोरिया जिला के व्यापारियों को वैवाहिक सीजन से कुछ राहत जरूर मिलेगी
Related Articles
शासकीय महाविद्यालय प्रबंध समिति ने कैबिनेट मंत्री से कि महाविद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की मांग
1 hour ago
गरियाबंद के बैंक, एटीएम, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, शासकीय संस्थानों सहित अन्य स्थलों पर चस्पा किया गया मतदाता जागरूकता के स्टीकर
9 hours ago
Check Also
Close
-
Ambikapur : तीन दिन में देना होगा समाधानकारक जवाब……..November 11, 2022