BIG BREAKING : सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण के लिए दी अनुमति, भर्ती और पदोन्नति का खुला रास्ता

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के लिए आज दोहरी ख़ुशी वाली खबर है। वरिष्ठ आदिवासी नेता नन्द कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी खबर आयी है।

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गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य में 58% आरक्षण पर रोक लगा दी थी। अब इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस आदेश के बाद राज्य में नई भर्तियों और पदोन्नति में आने वाली दिक्क्तें दूर हो जाएंगी। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि आरक्षण पर फैसला आ गया तो अखबारों में भर्ती के विज्ञापन ही नजर आएंगे।

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