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West Bengal Voter List Update: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के बीच सुनवाई प्रक्रिया पर चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस जारी
पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। नाम हटने और गलत एंट्री की शिकायतों के बीच चुनाव आयोग ने सुनवाई प्रक्रिया को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की।
West Bengal Voter List Update: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के बीच सुनवाई प्रक्रिया पर चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस जारी
कोलकाता।पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद लगातार नाम हटने, गलत जानकारी दर्ज होने और मृत घोषित किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने सुनवाई (हियरिंग) प्रक्रिया को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि मतदाताओं को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का स्पष्ट अवसर मिल सके।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सामने आईं गंभीर गड़बड़ियां
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं—
- तृणमूल कांग्रेस के एक जीवित पार्षद को मृत घोषित कर दिया गया
- कलना निवासी एक व्यक्ति को भी मृत दिखाया गया
- माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम के बेटे आतिश अजीज के नाम के साथ छेड़छाड़ का आरोप
- अजीज की जगह उनका सरनेम ‘अवस्थी’ दर्ज किया गया
- आतिश अजीज ने चुनाव आयोग से शिकायत की
- आयोग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं
इन घटनाओं के बाद वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
हियरिंग प्रक्रिया को लेकर नई गाइडलाइंस
सुनवाई केंद्र पर क्या-क्या सुविधाएं होंगी?
- बैठने की पर्याप्त व्यवस्था
- जेरॉक्स/फोटोकॉपी एरिया
- पीने के पानी की सुविधा
मतदाता की उपस्थिति अनिवार्य
- संबंधित वोटर को सुनवाई के दौरान खुद मौजूद रहना होगा
- यदि किसी कारणवश तय तारीख पर उपस्थित नहीं हो पाता, तो तारीख बदली जा सकती है
- हालांकि, बीमार वोटर के मामले में सुनवाई में शामिल होने को लेकर अभी स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई है
नोटिस जारी करने की प्रक्रिया
सुनवाई के लिए दो नोटिस जारी किए जाएंगे—
- एक नोटिस संबंधित मतदाता को दिया जाएगा
- दूसरा नोटिस BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा
- वोटर के घर जाकर
- साइन कर
- अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा
नोटिस मिलने के बाद मतदाता को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा।
कहां होगी सुनवाई?
सुनवाई इन स्थानों पर आयोजित की जाएगी—
- जिला मजिस्ट्रेट (DM) कार्यालय
- सब-डिविजन मजिस्ट्रेट (SDM) कार्यालय
- BDO कार्यालय
- अन्य सरकारी कार्यालय
एक दिन में अधिकारी अधिकतम 100 लोगों की सुनवाई कर सकेंगे।
सुनवाई के दौरान ERO और AERO मौजूद रहेंगे।
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
चुनाव आयोग के अनुसार—
- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है
- मतदाता ऑनलाइन या BLO की मदद से अपना नाम चेक कर सकते हैं
- वेबसाइट देखने में परेशानी होने पर BLO के पास मौजूद इलाके की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देखी जा सकती है
- जिनका नाम लिस्ट में नहीं है या जिनकी जानकारी में त्रुटि है, उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा
मतदाताओं के लिए जरूरी सलाह
- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जांचें
- नाम, उम्र, पता या सरनेम में गलती हो तो तुरंत BLO या आयोग से संपर्क करें
- नोटिस मिलने पर तय समय में सुनवाई में शामिल हों










