गरियाबंदछत्तीसगढ़राज्य

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना…. बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि 25 हजार से बढ़कर हुई 50 हजार

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना…. बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि 25 हजार से बढ़कर हुई 50 हजार

hotal trinatram
Shiwaye

विवाह आयोजन में अब नहीं होगी परेशानी – गरीब परिवारों के बेटियों के धूम-धाम से विवाह के सपने होंगे पूरे

nora
Shiwaye
hotal trinatram
durga123

गरियाबंद – राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25 हजार रूपए से बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दी गई है। इस वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट में इस योजना के लिए 38 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। इससे कई परिवारों का अपनी बेटियों का धूम-धाम से विवाह का सपना पूरा हो सकेगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने योजना के तहत राशि में दो बार वृद्धि की है। श्री बघेल ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद प्रस्तुत पहले बजट में ही बेटियों के विवाह को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2019 में विवाह अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि को 15 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रूपए कर दिया था। अब यह राशि बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दी गई है। वर्ष 2019 की तुलना में निर्धारित बजट राशि भी 19 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 38 करोड़ रूपए कर दी गई है। इससे कई परिवारों में बेटियों के विवाह को लेकर चिंता दूर हुई है।
गौरतलब है कि कई परिवारों में आर्थिक परेशानियों के चलते बेटी का विवाह कठिन हो जाता है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटियों के विवाह के लिए सहायता करती है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को कन्या के विवाह में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह में होने वाली फिजूलखर्ची को रोकना और सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से गरीब परिवार के आत्मसम्मान में वृद्धि के साथ उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार तथा विवाहों में दहेज के लेन-देन की रोकथाम करना है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी श्री अशोक पाण्डेय ने बताया कि जिले में वर्ष 2022-23 में कुल 217 जोड़े का विवाह संपन्न कराया गया है। जिसमें राजिम माघी पुन्नी मेला मे 150 जोड़े, छुरा मे 44 जोड़े, फिंगेश्वर मे 23 जोड़े लाभान्वित हुये हैं। जो माता-पिता अपने विवाह योग्य लड़के-लड़कियों का सामूहिक विवाह कराना चाहते है, ऐसे जोड़ों का पंजीयन आंगनबाड़ी केन्द्रों व संबंधित परियोजना कार्यालय से कराया जा सकता है।
योजना तहत देय लाभ
योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें वर-वधु की श्रृंगार सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग के सामान उपहार स्वरूप प्रदान करने के साथ बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से रूपए भी दिए जाते हैं। सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था के लिए भी कुछ राशि व्यय की जाती है। योजनांतर्गत विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत विकलांग कन्या को समाज कल्याण विभाग के अलावा महिला बाल विकास विभाग से भी इस योजना से लाभान्वित किया जाता है। इसके अलावा अंतर्जातीय विवाह का लाभ आदिम जाति विकास विभाग से दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारीध्जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। विकास खंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी या एकीकृत बाल विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। योजना के संबंध में अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी जानकारी ली सकती है।

Ujjwal Sinha

a9990d50-cb91-434f-b111-4cbde4befb21
rahul yatra3
rahul yatra2
rahul yatra1
rahul yatra

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!