छत्तीसगढ़बलरामपुरराज्य

मत्स्याखेट पर 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णतः प्रतिबंध

मत्स्याखेट पर 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णतः प्रतिबंध

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मनोज यादव/ न्यूज रिपोर्टर/बलरामपुर/ मत्स्य पालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया है कि वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नवीन मत्स्य पालन अधिनियम के तहत् 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया है। इस अवधि में प्रदेश के समस्त नदियों, नालों तथा छोटे नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब, जलाशय निर्मित किये गये हैं। सभी में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस नियम को उल्लंघन करने एवं अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है।

Ashish Sinha

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