राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सह उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित

जांजगीर-चांपा : राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सह उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित

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कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता एवं श्री गीतेश कौशिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में राष्ट्रीय तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम के अंर्तगत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सह उन्मुखीकरण कार्यशाला कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई।
बैठक में कलेक्टर ने राष्ट्रीय तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम व कोटपा एक्ट 2003 की विभिन्न धाराओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिले के शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित करने के लिए चयनित 110 शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता से माह अगस्त 2023 तक निर्धारित मापदंडों को पूर्ण कर तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को स्वास्थ्य विभाग व नगरीय निकायों से समन्वय कर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू विक्रय केन्द्रों की जानकारी ग्राम पंचायतो हेतु अनुविभागीय अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सूची उपलब्ध कराते हुए तम्बाकू उत्पादों के विक्रय को प्रतिबंधित किया जाना सुनिश्चित किये जाने व जिले मे कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों की निगरानी हेतु गठित प्रवर्तन दल द्वारा ऐसे विक्रय केन्द्रों पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने ई सिगरेट अधिनियम 2019 व हुक्का प्रतिबंध हेतू राज्य द्वारा संशोधित अधिनियम सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धाराओं व प्रावधानों के उल्लंघन पर सतत निगरानी एवं कार्यवही हेतु पुलिस विभाग व आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया।
कलेक्टर ने जिले में तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापनों के प्रतिबंध के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारीयों को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिए। राज्य द्वारा निर्देश के अनुरूप एकल बिड़ी/सिगरेट का विक्रय, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उतपाद अधिनियम 2003 की धारा 7 का उल्लंधन माना गया है तथा इस वर्ष हेतु जारी वैधानिक चित्रात्मक चेतावनी का अनुपालन सुनिश्चित करने व उक्त उल्लंघन के अनुपालन हेतु प्रवर्तन दल द्वारा कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए। जिले के समस्त सार्वजनिक स्थानों को तम्बाकू मुक्त करने समस्त कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा तम्बाकू उपयोग को प्रतिबंधित करते हुए तम्बाकू मुक्त किए जाने हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला नोडल अधिकारी डॉ. व्ही.के पैगवार द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम के अंर्तगत गठित जिला समन्वय समिति को कार्यक्रम के उद्देश्य व संरचना की जानकारी दी गई व राष्ट्रीय तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जानकारी प्रदान करते हुए राज्य में तम्बाकू उत्पादों की व्यापकता व दुष्प्रभावों के विषय पर जानकारी प्रदान की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री एस.पी वैद्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ स्वाती वंदना सिसोदिया, सर्व एसडीएम सहित संबंधित अधिकारी एवं गैर सरकारी संगठन के सदस्य उपस्थित थे।