नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं का मतदाता पंजीयन सुनिश्चित करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं का मतदाता पंजीयन सुनिश्चित करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

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मनोज यादव /न्यूज रिपोर्टर/बलरामपुर/ शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु समस्त शासकीय/अशासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं का प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है ऐसे नवप्रवेशी छात्र-छात्रा जिनकी आयु 01 अक्टूबर 2023 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण कर रहे होंगे अथवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं जिनका मतदाता सूची में पंजीयन शेष है ऐसे छात्र-छात्राओं का मतदाता पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रिमिजियुस एक्का ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं से संस्थाओं में प्रवेश के दौरान उनका मतदाता परिचय पत्र भी संकलित करने साथ ही छात्र-छात्राओं जिनका नाम मतदाता सूची दर्ज है अथवा जिनका नाम सूची में नहीं है उनकी सूची पृथक से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिन छात्र-छात्राओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए फार्म 6 भरवाने तथा जिनके पास मतदाता परिचय पत्र नहीं है उनके वोटर आईडी प्राप्त करने के लिए फॉर्म 8 भरने के साथ-साथ छात्र-छात्राओं के मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कराने के निर्देश दिए। ताकि छात्र-छात्रा एप्लीकेशन के द्वारा स्वयं अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकें। इसके अलावा फार्म 8 के माध्यम से पूर्व पंजीकृत मतदाता, दिव्यांगता पंजीयन, डुप्लीकेट वोटर आईडी हेतु आवेदन, मतदाता सूची में नाम स्थान रतण, विवरण संशोधन हेतु आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए फॉर्म 6,7,8 हेतु संबंधित तहसील कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। उक्त कार्यवाही संबंध में प्रक्रिया पूर्ण कर कलेक्टर कार्यालय को जानकारी प्रेषित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।