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छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मां-बेटी हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 आरोपियों को हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट का दोषी माना है

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मां-बेटी हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 आरोपियों को हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट का दोषी माना है। मामले में सजा 8 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। वहीं दूसरे मामले में हेड कॉन्स्टेबल उदय सिंह पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश के केस में कोर्ट ने आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई है।

14 अक्टूबर 2024 को हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और बेटी की आरोपियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या से पहले पत्नी से रेप किया, फिर चाकू से मारा। बेटी के कपड़े उतारे और धारदार हथियार से मार डाला। लाशों को नग्न हालत घर से 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया था।

डबल मर्डर केस की सुनवाई न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट से निकलते हुए मुख्य आरोपी कुलदीप साहू हंसते हुए बाहर आया और उसने स्माइली शाइन के साथ पत्रकारों को वीडियो बनाने कहा।

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ऐसे शुरू हुआ विवाद, हत्याकांड की बना वजह

दरअसल, 9 अक्टूबर 2024 की रात शहनाज अख्तर का जगराता कार्यक्रम था। हत्याकांड का मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के भाई संदीप साहू का नवापारा के कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। 2 दिन बाद पुलिस संदीप साहू को भाजपा नेताओं के दबाव में उठाकर ले गई। इसके बाद थाने में बेदम पीटा।

हालांकि, संदीप साहू के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसे लेकर कुलदीप साहू भड़का हुआ था। कुलदीप साहू ने अपने भाई के साथ मारपीट करने वालों को टारगेट किया। इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल था, जिसकी पत्नी और बेटी की हत्या हुई। उससे कुलदीप का पुराना विवाद भी था।

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