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सास की संपत्ति पर बहू अपना हक नहीं जमा सकती : डॉ. किरणमयी नायक

अवेदिका को रिक्त स्थान पर अटैच करने का आयोग ने दिया आदेश

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक व सदस्य डॉ. अनीता रावटे, श्रीमती अर्चना उपाध्याय, श्रीमती बालो बघेल ने मंगलवार को महिला आयोग कार्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जनसुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर की 190 वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में आयोजित जन सुनवाई में कुल 39 प्रकरणों पर सुनवाई की गई।

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सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका जो कि 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला है। जिसने अपने बड़े बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि 50 वर्ष पुराने दुकान एवं दो गोदाम में उनके बड़े बेटे ने कब्जा कर रखा है जबकि उनके दोनों बेटों का उस दुकान पर हक है। दुकान में लेथ मशीन का काम किया जाता है, जो दुकान उनके पति द्वारा खोली गई थी जिस पर आवेदिका के पति की मृत्यु के पश्चात् उनके बड़े बेटे द्वारा डरा-धमकाकर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया है। आवेदिका ने यह भी कहा कि उनके छोटे बेटे के पास कोई रोजगार नहीं है। दोनों बेटो को संपत्ति में समान हक दिये जाने हेतु आवेदिका ने कथन किया है। आयोग की समझाइश पर अनावेदक ने सहमति दी है। आयोग द्वारा काउंसलर एवं अधिवक्ता की टीम गठित किया गया है जो दिनांक 15.07.2023 को स्थल निरीक्षण एवं दस्तावेज की जाच कर अपनी रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात् आगे की कार्यवाही की जायेगी।

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