बेमेतरा शहर के बीच से गुजरने वाले भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित

बेमेतरा शहर के बीच से गुजरने वाले भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित

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प्रतिबंधित अवधि में भारी एवं मध्यम माल वाहक वाहन बायपास मार्ग का करेंगे प्रयोग

बेमेतरा – बेमेतरा शहर में बीचो-बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 30 गुजरती हैं। इस मार्ग के किनारे कुछ स्कूल, कॉलेज संचालित हैं। इस मार्ग के किनारे पियर्स चौक, शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक शाला, पिकरी में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला एवं कोबिया में सड़क के पास ही स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त मार्ग पर स्कूली बच्चों का निरंतर आवागमन होता हैं, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग होने से लगातार भारी वाहनों का आवागमन होते रहता हैं, जिससे शहर में भीड़-भाड़ एवं जाम की स्थिति तथा सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पीएस एल्मा ने पुलिस अधीक्षक बेमेतरा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार बेमेतरा में यातायात की सुगम व्यवस्था, लोक सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु छ.ग. मोटरयान अधिनियम 1994 के नियम 215 के तहत बेमेतरा शहर के बीचों बीच गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में बेमेतरा शहर की ओर आने जाने वाले भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित किया हैं। इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।

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प्रतिबंधित अवधि में भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहन निम्न मार्गों का प्रयोग कर सकेंगे – रायपुर की ओर से आने वाले और मण्डला जबलपुर की ओर जाने वाले वाहन चोरभट्टी बाईपास से होकर जाएंगे। इसी प्रकार कवर्धा-जबलपुर से आने वाले और रायपुर की ओर जाने वाले वाहन ग्राम बैजी बाईपास से होकर जाएंगे। वहीं कवर्धा से दुर्ग जाने वाले और दुर्ग से सिमगा रूट में जाने वाले भारी एवं मध्यम माल वाहक वाहनों को प्रतिबंधित अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का उपयोग करने की छूट होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और पुलिस अधीक्षक के आदेश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।