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उद्योग लगाने 25 लाख, व्यवसाय के लिए दो लाख रूपए मिलेगा ऋण

कोरबा 09 जून 2021कोरबा जिले में वर्ष 2021-22 में अपना उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने के लिए युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। जिले में पात्र शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने, सेवा सेल की गतिविधियां, व्यवसाय करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए जिले के इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 31 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते है। ऋण लेने के लिए अभ्यर्थी कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा कलेक्टोरेट परिसर में स्वंय उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा कर सकते है। उद्योगों की स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख रूपए सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रूपए तथा व्यवसाय करने के लिए अधिकतम दो लाख रूपए तक का ऋण रियायती ब्याज पर दिया जायेगा। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के उद्यमी को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम एक लाख तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित परिवार एवं विकलांग श्रेणी के लोगों को कुल लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम एक लाख 50 हजार तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

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महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोरबा ने बताया कि जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से स्व-रोजगार हेतु उद्यम स्थापना कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्म निर्भर बनाने के लिये शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत ईच्छुक आवेदक को जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वी पास निर्धारित किया गया है। आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को सामान्य श्रेणी के उद्यमी के लिए 18 से 35 वर्ष के मध्य हो एवं आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का ऋण चूककर्ता नही हो। एक परिवार से मात्र एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगा। आवेदक की परिवार की वार्षिक आय राशि रूपये तीन लाख से अधिक न हो। योजनांतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदक तथा परिवार का कोई भी सदस्य पूर्व में किसी शासकीय योजना का लाभ न लिया हो। ऋण लेने से संबंधित अन्य जानकारी के लिए कार्यालय, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा में संपर्क कर सकते है।

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