
छेड़खानी की शिकायत पर कार्यवाही, बाद में रेप की शिकायत, कार्यवाही जारी
बेमेतरा – जिलें के पुलिस थाना बेरला में प्रकरण के नाबालिग पीड़िता द्वारा 19 सितंबर को गाँव के तीन आरोपी लड़कों के विरुद्ध छेड़खानी की घटना कारित करने के सम्बन्ध में लिखित में आवेदन देकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 34 एवं पास्को एक्ट धारा 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया था। विवेचना दौरान गाँव के तीनों आरोपी लड़कों को तत्काल गिरफ्तार कर रिमांड पर उपजेल बेमेतरा भेजा गया हैं। प्रकरण के नाबालिग पीड़िता द्वारा घटना के 3-4 दिन बाद अपने परिजनों को बताया कि उसके साथ बलात्कार किया हैं एवं बलात्कार में सहयोग किया हैं, किन्तु अचानक अपने साथ हुए इस प्रकार की घटना के कारण भयवश पूरी बात न बताकर पुलिस थाना में सिर्फ छेड़खानी की बात ही बताई थी, इस सम्बन्ध में पीड़िता व परिजनों द्वारा पुनः 26 सितंबर को वरिष्ठ कार्यालय में नाबालिक पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना के सम्बन्ध में आवेदन पत्र दिया गया। प्रकरण की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल उसी दिनाँक को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बेरला तेज राम पटेल, उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती कौशल्या साहू, महिला निरीक्षक संतोषी ग्रेस एवं थाना प्रभारी बेरला विवेक पाटले की टीम गठित कर सूक्ष्मता से विधिवत जाँच कर सच्चाई सामने लाने का निर्देश दिया। टीम के सभी अधिकारियों ने पीड़िता के घर जाकर पीड़िता, परिजन, व स्वतंत्रता गवाहों से बारीकी व संवेदनशीलता से पूछताछ कर घटना के सम्बन्ध में विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी ली गई। पीड़िता व परिजनों के पूरक कथन दर्ज किया गया, घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी दुर्ग मोहन पटेल से करवाया गया, जाँच के दौरान पाए गए तथ्यों, पीड़िता के चिकित्सकीय परीक्षण, पीड़िता पूरक कथन के आधार पर प्रकरण में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (G) एवं पास्को एक्ट की धारा 4, 6 पास्को एक्ट जोड़ी गई। इस सम्बन्ध में न्यायालय को भी अवगत कराया गया। प्रकरण की अग्रिम विधिवत विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की जा रही हैं।












