Advertisement

Ambikapur : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली बैठक………………..

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली बैठक………………..

पी0एस0यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रीना बाबा साहब कंगाले ने  फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अहर्ता तिथि 01 जनवरी 2024 के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टरेट में स्थित एनआईसी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपजिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक, नगर निगम आयुक्त अभिषेक कुमार सहित सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर, तकनीकी स्टाफ तथा सम्बन्धित अधिकारी जुड़े।

बैठक में कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसमें ऐसे मतदाता, जिनका नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया अथवा उनके बारे में दर्ज जानकारी गलत हो, एपिक कार्ड होने के बाद भी विधान सभा निर्वाचन हेतु उपलब्ध मतदाता सूची में नाम नहीं था या त्रुटिवश कट गया था। इसी प्रकार स्थान परिवर्तन, पता परिवर्तन, फोटो में सुधार आदि कराया जाना था परंतु नहीं हो पाया हो, उन्हें पुनः आवेदन करने हेतु सूचना जारी की गई है। इसके लिए मतदाता आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से किया जा सकता है।उन्होंने आवश्यक तिथियों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय सारिणी अनुसार एकीकृत फोटो युक्त मतदाता सूची के प्रारुप का प्रकाशन 05 जनवरी को होगा। इसके बाद 06 जनवरी से 22 जनवरी तक दावा एवं आपत्ति भरने की तिथि निर्धारित की गई। इसके पश्चात अंतिम प्रकाशन 08 फरवरी को जिले में सम्मिलित समस्त मतदान केंद्रों में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj

बैठक में उन्होंने बताया कि गत विधानसभा निर्वाचन के दौरान जिन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में कमी दर्ज की गई है, मतदाताओं को मतदान में असुविधा ना हो, इस हेतु ऐसे मतदान केंद्र जहां एक हजार से 1500 तक मतदाता दर्ज हैं, वहां एक और मतदान केंद्र बनाए जाने स्थल चिन्हांकित कर प्रस्ताव भेजें। मतदान केंद्र की दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा ना हो, मतदान केंद्र के आस-पास 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल का कार्यालय ना हो। उन्होंने मतदाता सूची में ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की कार्यवाही किए जाने, नए मतदाता जोड़े जाने, दिव्यांग मतदाता चिन्हांकन कर नाम जुड़वाने सम्बन्धी कार्य किए जाने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही कंगाले ने कहा कि बीएलओ का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से 6 जनवरी से पूर्व पूर्ण कर लिए जाएं। वहीं समय-समय पर राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित कर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए।

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.38
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40 (1)
WhatsApp-Image-2026-08-15-at-00.21.47