मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका 22 जनवरी तक

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका 22 जनवरी तक

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जिला प्रशासन ने की अपील, मतदाता सूची में नाम जोड़ने व संशोधन करने अपने नजदीकी केंद्र मे जाकर बीएलओ से सम्पर्क करें

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बेमेतरा – मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 की गतिविधियां छह जनवरी यानी शनिवार से शुरू हो गई थी और यह अभी अंतिम पड़ाव में हैं, जिसकी अंतिम तिथि 22 जनवरी हैैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने जिलें के ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 1 जनवरी की स्तिथि मे 18 वर्ष पूर्ण कर ली हैैं ऐसे नागरिकों से अपील की हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अब 2 दिन का समय ही बचा हैैं, जो पात्र मतदाता अब तक मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा सके हैं, वे 22 जनवरी 2024 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची मे नाम जुड़वाने हेतु विशेष रूप से 13 और 20 जनवरी को विशेष शिविर लगाए गए थे। जिलें के समस्त बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थिति रहकर नाम जोड़ने व एडिट करने का कार्य कर रहे हैं। 22 जनवरी क़ो मतदाता सूची मे नाम जोड़ने की अंतिम तिथि है ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा जिले के नागरिकों से अपील है कि ऐसे समस्त नागरिक जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 की स्तिथि मे 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और जिसने अभी तक अपना नाम मतदाता सूची मे नहीं जुड़ा है या ऐसे लोग जो अपना नाम एडिट करवाना चाहते है वे 22 जनवरी तक अपने नजदीकी केंद्र मे जाकर बीएलओ से सम्पर्क अपना नाम जुड़वा लें | सभी बीएलओ कार्य दिवस में अपने-अपने केंद्रों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं का नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का काम कर रहे हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आनलाइन और आफलाइन की सुविधा प्रदान की गई है। आनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन एप और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.voters.eci.gov.in मे लॉग इन के माध्यम से किया जा सकता है। आफलाइन आवेदन के लिए बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।
प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 02 फरवरी 2024 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाकर 8 फरवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। पुनरीक्षण अवधि के दौरान 01 अप्रैल 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भावी मतदाता भी फार्म-06 में अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। जिसका निराकरण उक्त अवधि में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद किया जायेगा।