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हितग्राही स्वयं भर सकते हैं महतारी वंदन योजना का फार्म

हितग्राही स्वयं भर सकते हैं महतारी वंदन योजना का फार्म

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उत्तर बस्तर कांकेर/प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रुप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन शुरु हो गया है। महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य शासन द्वारा हितग्राहियों के लिए ऑनलाईन व ऑफलाईन दोनों माध्यमों में फार्म भरने की सुविधा प्रदान की गई है। जिला स्तर पर नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में लगे शिविरों के साथ नगर पालिका कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत भवनों सहित आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को फार्म भरने में कोई परेशानी न हो। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को स्व प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र अथवा राशन अथवा मतदाता परिचय पत्र, स्वयं व पति का आधार कार्ड, पेन कार्ड (यदि हो तो), विवाह प्रमाण पत्र सहित ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र की आवश्कता होगी। वहीं जन्म के संबंध में 10 वीं अंकसूची अथवा वोटर आईडी अथवा ड्राइविंग लायसेंस की आवश्यकता होगी। साथ ही पात्र हितग्राही को बैंक पास बुक की छायाप्रति तथा स्वघोषणापत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। हितग्राही की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। उक्त योजना के लिए विधवा तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाएं भी पात्र होंगी।
हितग्राही स्वयं अपना आवेदन कैसे करें
महतारी वंदन योजना का फार्म हितग्राही स्वयं अपने मोबाईल के माध्यम से भी आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए हितग्राही को अपने मोबाईल से वेबसाईट https://mahtarivandan.cgstate.gov.in में जाकर अपना आवेदन भरना होगा। आवेदन करने के पूर्व आवेदिका को यह जानकारी रखना आवश्यक है कि संबंधित हितग्राही महिला एवं बाल विकास विभाग के किस आंगनबाड़ी क्षेत्र, सेक्टर क्षेत्र एवं परियोजना के अन्तर्गत उनका निवास स्थान है। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ इन जानकारियों को भी भरना आवश्यक होता है। ऑनलाइन आवेदन में आवेदिका को पहले से ही आवश्यक दस्तावेजों को मोबाइल में अलग-अलग पीडीएफ बना कर रख लेना चाहिए, क्योंकि उक्त दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है।

Ashish Sinha

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