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85 से अधिक आयु के मतदाताओं व दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा
85 से अधिक आयु के मतदाताओं व दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा
उत्तर बस्तर कांकेर//भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन-2024 में डाक मतपत्र के माध्यम से 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। सहायक नोडल अधिकारी डाक मतपत्र ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु एवं दिव्यांग मतदाताओं (40 प्रतिशत से अधिक) का बीएलओ के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे कर प्रारूप 12घ में सहमति पत्र 01 एवं 02 प्राप्त किया जाएगा। साथ ही फार्म में मतदाताओं का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। 85 वर्ष के उम्र की गणना मतदाता सूची के अनुसार पूर्ण होनी चाहिए तथा दिव्यांगजनों के प्रारूप 12घ के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (40 प्रतिशत से अधिक) अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए।









