Advertisement

शासकीय एवं निजी स्थानों से हटाए गए पोस्टर एवं बैनर

शासकीय एवं निजी स्थानों से हटाए गए पोस्टर एवं बैनर

लोकसभा आम निर्वाचन-2024

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj
WhatsApp Image 2026-09-30 at 04.12.35 (2)

उत्तर बस्तर कांकेर// भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लेखन एवं बैनर पोस्टर तथा विद्युत और टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती हैं, जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 का प्रयोग करते हुए इसे हटाने के निर्देश दिये थे। इसके तहत सार्वजनिक सम्पति से 912 दीवार लेखन, 01 हजार 158 पोस्टर, 829 बैनर और 759 अन्य प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। इसके अलावा निजी सम्पति अंतर्गत 183 दीवार लेखन, 142 पोस्टर, 119 बैनर और 01 अन्य प्रचार सामग्री हटाई गई हैं। इस प्रकार अब तक सार्वजनिक स्थलों में कुल 03 हजार 658 तथा निजी स्थलों में 445 सहित यानी कुल 04 हजार 103 पोस्टर-बैनर हटाये जा चुके हैं।

Festive Hindi Greeting News Banner
WhatsApp Image 2026-10-16 at 21.37.34 (1)
WhatsApp Image 2026-10-18 at 17.22.08
WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.30.57