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लोकसभा निर्वाचन 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों का दल नियुक्त

लोकसभा निर्वाचन 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों का दल नियुक्त

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सूरजपुर//लोकसभा निर्वाचन 2024 निर्विघ्न संपादन हेतु आवश्यक है कि चुनाव आचार संहिता का पालन किया जाए। आचार संहिता के अंतर्गत संपत्ति विरूपण के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 5 का प्रयोग करते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिए दल का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत नगरी क्षेत्र सूरजपुर, रा.नि.म. बसदेई, केशवनगर, मानी, पचिरा, नगरी क्षेत्र विश्रामपुर एवं उप तहसील पिलखा नगरीय क्षेत्र प्रतापपुर एवं जरही तथा तहसील प्रतापपुर एवं लिंक कोट जरही, उप तहसील डाडकरवा, नगरी क्षेत्र प्रेमनगर, तहसील प्रेमनगर, उप तहसील उमेश्वरपुर, तहसील रामानुजनगर, उप तहसील देवनगर, तहसील ओडगी, तहसील भैयाथान नगरी क्षेत्र भटगांव, रा.नि.म भटगांव, तहसील बिहारपुर एवं लटोरी के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र का प्राधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारियों का गठन किया गया है।

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