शासकीय एवं निजी स्थानों से अब तक हटाए गए 5402 पोस्टर एवं बैनर

शासकीय एवं निजी स्थानों से अब तक हटाए गए 5402 पोस्टर एवं बैनर

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0

लोकसभा आम निर्वाचन-2024

66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)

उत्तर बस्तर कांकेर//भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लेखन एवं बैनर, पोस्टर तथा विद्युत और टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती हैं, जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का प्रयोग करते हुए इसे हटाने के निर्देश दिये थे। इसके तहत सार्वजनिक सम्पति से 01 हजार 108 दीवार लेखन, 01 हजार 541 पोस्टर, 01 हजार 78 बैनर और 933 अन्य प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। इसके अलावा निजी सम्पति अंतर्गत 369 दीवार लेखन, 208 पोस्टर, 164 बैनर और 01 अन्य प्रचार सामग्री हटाई गई हैं। इस प्रकार अब तक सार्वजनिक स्थलों से कुल 04 हजार 660 तथा निजी स्थलों से 742 सहित यानी कुल 05 हजार 402 पोस्टर-बैनर हटाये जा चुके हैं।