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CG NEWS : जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने अक्षय तृतीया पर चलाया गया विशेष अभियान!

CG NEWS : जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने अक्षय तृतीया पर चलाया गया विशेष अभियान!

अक्षय तृतीया पर जिला में एक भी बाल विवाह का प्रकरण नहीं आया सामने

गरियाबंद// जिले में बाल विवाह के पूर्णतः रोकथाम हेतु कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती दीपा शाह के मार्गदर्शन में व जिला बाल संरक्षण अधिकारी अनिल द्विवेदी के निगरानी में जिला स्तरीय एवं पांचों विकासखण्ड में नोडल नियुक्त किया गया था। जिला अंतर्गत 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया के पर्व पर बाल विवाह होने की ज्यादा संभावना रहती है जिसको ध्यान में रखते हुये प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी टीम गठित कर जिला को बाल विवाह मुक्त बनाने हेतु तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। संयुक्त टीम बाल संरक्षण, चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 एवं पुलिस विभाग के द्वारा जिले के सभी परियोजना एवं ब्लॉक में बाल विवाह रोकथाम हेतु पंचायत, गॉव, पारा स्तर पर बाल विवाह कानून का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया साथ ही टीम के द्वारा विवाह स्थल में जाकर वर एवं वधु का आयु सत्यापन कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में समुदाय एवं जनमानस को जागरूक किया गया। शासन एवं समाज की सहभागिता से व्याप्त इस बुराई के पूर्णतः उन्मूलन हेतु जिला प्रशासन गरियाबंद द्वारा समस्त प्रिंटिंग प्रेस, गायत्री परिवार, विवाह करने वाले पुरोहित, समस्त टेन्ट हाउस मालिक, समस्त डी.जे./बैण्ड बाजा मालिक, समस्त नाई एवं समस्त आर्य समाज प्रमुख जिला-गरियाबंद से अपील किया गया था कि विवाह में अपनी सहभागिता देने से पहले बालिका ( 18वर्ष पूर्ण) एवं बालक ( 21वर्ष पूर्ण) की आयु संबंधित दस्तावेज जैसे अंकसूची / दाखिल खारिज / जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि से आयु की पुष्टि अवश्य करें। निर्धारित आयु पूर्ण होने पर ही विवाह कार्यक्रम में अपना योगदान देवे।

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जिला बाल संरक्षण अधिकारी मिशन वात्सल्य योजना गरियाबंद ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह हेतु वधु की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। अगर निर्धारित आयु से कम में लड़का / लड़की का विवाह करने या करवाने की स्थिति में शामिल होने वाले सभी लोग अपराध की श्रेणी में आयेंगे। जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। जिला प्रशासन गरियाबंद के द्वारा बाल विवाह रोकथाम के सतत् प्रयास से अक्षय तृतीया पर जिला में एक भी बाल विवाह का प्रकरण सामने नहीं आया। जिले में बाल विवाह होने की सूचना चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 या श्री अनिल द्विवेदी जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मोबाईल नंबर 8839239688 में अनिवार्य रूप से दे सकते है।

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