अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में नवागढ पुलिस टीम को मिली बडी सफलता

अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में नवागढ पुलिस टीम को मिली बडी सफलता

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0

खेत के मेड को खांचने की बात को लेकर हुआ विवाद, आवेश में आकर महिला की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार

66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)

बेमेतरा – आशाराम गंधर्व ग्राम कोटवार बरबसपुर 13 मई को मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि 13 मई के प्रातः 7 से 9 बजे के मध्य रामसागर साहू के खेत के मेड के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने ग्राम बरबसपुर की कामिन बाई निषाद के सिर में पत्थर से प्राणघातक चोट पहुंचाकर कुचलकर हत्या कर दिया है। उक्त रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्व थाना नवागढ़ में अपराध कमांक 169/2024 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग राम गोपाल गर्ग के सतत मॉनिटरिंग एवं पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की के नेतृत्व में थाना प्रभारी नवागढ उप निरीक्षक भुनेश्वर यादव एवं थाना स्टाफ को अज्ञात हत्यारे की पतासाजी हेतु लगाया गया।
हत्या के प्रकरण में विवेचना के दौरान एवं परीस्थितिजन्य साक्ष्य के अधार पर प्रकरण में परिजन एवं आसपास के लोगो से पुछताछ की गई। मौके पर लगातार पुलिस टीम की मौजूदगी एवं अज्ञात आरोपी के बारे में पूछताछ करने पर अन्य कई ऐसी बाते उजागर हुई जो संदेह को जन्म देती थी।
पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति सिंह के मार्गदर्श में एसडीओपी बेमेतरा मनोज तिर्की के नेतृत्व में टीम गठित हुई थी उनका मौके पर लगातार बने रहने एवं वैज्ञानिक तथा पुरानी पद्धति से मौके को ना छोड़ना लगातार हत्या के संबंध में पूछताछ करते रहना और आरोपी पता साजी हेतु उसके रिश्तेदार परिवार, गांव आदि के यहां लगातार पुलिस के पुछताछ करने से पुलिस का दबाव बना।
पुलिस के लगातार प्रयास से प्रकरण में विवेचना के दौरान घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद घटना के समय आने जाने वाले किसानो एवं मजदूरों के कथन लिया गया। कथन के आधार पर रामसागर साहू के खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहे ट्रेक्टर चालक राकेश साहू पिता अर्जुन साहू उम्र 30 साल निवासी ग्राम बरबसपुर थाना नवागढ़ का आचरण संदिग्ध लगा। कथन लेने पर हर बार अलग अलग तथ्य के बारे में बताकर गुमराह करने लगा। सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि 13 मई के सुबह वह रामसागर साहू के खेत की जुताई करने ट्रेक्टर लेकर पहुंचा था। जुताई के दौरान कुलबुल साहू भी उपस्थित था। उसी दरम्यान कामिन बाई निषाद प्लास्टिक का धमेला लेकर अपने लडका के खेत में उगे धान फसल को देखने आई थी। जुताई के दौरान कामिन बाई निषाद ने अपने लडका तोरन निषाद के खेत के मेड को खांचने की बात को लेकर कुलबुल साहू से विरोध किया। जिससे कुलबुल साहू आग बबूला होकर गुस्सा में आकर पास में रखो पत्थर से कामिन बाई के सिर में मार दिया जिससे कामिन बाई जमीन में गिर गई। उसके बाद कुलबुल साहू ने कामिन बाई के सिर में कई बार वार कर हत्या कर दिया। कुलबुल साहू घटना करने के बाद उसके पास आकर बोला कि तुम घटना के बारे में किसी को मत बताना मैं तुम्हे 50000 रूपये दूंगा। रूपये के लालच में राकेश साहू ने किसी को नही बताया। राकेश साहू के मेमोरंडम के आधार पर घटना दिनांक समय को कुलबुल साहू के द्वारा कामिन बाई निषाद के सिर में पत्थर से प्रहार करते देखा। घटना के बाद कुलबुल साहू ने राकेश साहू को घटना नहीं बताने के संबंध में 50000 रूपये राशि देने का प्रलोभन दिया।
विवेचना के दौरान कुलबुल साहू पिता स्व० मनबोध साहू उम्र 65 साल साकिन ग्राम बरबसपुर से पूछताछ किया गया जो घटना कारित करना कबूल किया। विवेचना क्रम में घटना के समय कुलबुल साहू के पहने गये वस्त्र को जप्त किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 201, 34 भादवि पृथक से जोडी गई। आरोपी कुलबुल साहू पिता स्व० मनबोध साहू उम्र 65 साल साकिन ग्राम बरबसपुर एवं राकेश साहू पिता अर्जुन साहू उम्र 30 साल साकिन ग्राम बरबसपुर थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार का अग्रिम वैधनिक कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया जा रहा हैं।