लोकसभा निर्वाचन 2024 : कलेक्टर ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना के संबंध में अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं की ली बैठक

लोकसभा निर्वाचन 2024 : कलेक्टर ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना के संबंध में अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं की ली बैठक

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मतगणना स्थल पर कैलकुलेटर, लैपटॉप, आईपैड, मोबाईल, कैमरा, स्मार्ट वॉच, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित मादक पदार्थ रहेगा प्रतिबंधित

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जांजगीर-चांपा // कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने आज कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना के संबंध में अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं की बैठक ली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पेण्ड्री भांठा जांजगीर में मतगणना 4 जून 2024 को सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी। सक्ती जिले अंतर्गत विधानसभा का कृषि उपज मंडी नंदेली भांठा सक्ती एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ अंतर्गत विधानसभा का कृषि उपज मंडी सारंगढ़ एवं बलौदाबाजार अंतर्गत विधानसभा का कृषि उपज मंडी बलौदाबाजार में मतगणना की जाएगी।
कलेक्टर छिकारा ने बताया कि मतगणना स्थल पर कैल्कुलेटर, लैपटॉप, आईपैड, मोबाईल, कैमरा, स्मार्ट वॉच, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा एवं अन्य मादक पदार्थ प्रतिबंधित रहेगा। विधानसभा अकलतरा में 17 राउंड, विधानसभा जांजगीर-चांपा एवं पामगढ़ में 16-16 राउंड, विधानसभा सक्ती 17 राउंड, विधानसभा चन्द्रपुर 19 राउंड, जैजैपुर 20 राउंड, बिलाईगढ़ में 18 एवं कसडोल में 20 राउंड में ईव्हीएम मशीनों की गणना की जायेगी। डाक मतपत्र की गणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पेण्ड्री भांठा जांजगीर में होगी। डाक मतपत्र की गणना हेतु 14 टेबल लगाये जायेंगे। मतगणना के लिए गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्री, संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य, नगर पालिका के मेयर या जिला परिषद, पंचायत संघ के चेयर पर्सन, केन्द्रीय उपक्रमों, राज्य उपक्रमों, सरकारी निकायों, निगम के चेयर पर्सन और सदस्य, सरकार से सालाना वेतन पाने वाले या किसी भी सरकार से सहायता प्राप्त संस्थान में पार्ट टाईम काम करने वाले व्यक्ति, पैरा मेडिकल स्वास्थ्य स्टॉफ, आंगनबाड़ी कर्मचारी, उचित मूल्य दुकान के डीलर, सरकारी सेवा में होने वाला व्यक्ति, केन्द्र अथवा राज्य द्वारा सुरक्षा कवर प्राप्त व्यक्ति गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। मतगणना स्थल पर मतगणना दिवस को धारा 128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पालन मतगणना में संलग्न सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अभ्यर्थी, अभिकर्ताओं को करना होगा। उन्होंने कहा कि जिन गणना अभिकर्ता की नियुक्ति जिस विधानसभा गणना कक्ष के लिए हुई है उसी गणना कक्ष में बैठना सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री एस पी वैद्य, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती निशा नेताम मड़ावी, संबंधित अधिकारी कर्मचारी सहित राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ता एवं उपस्थित थे।