Advertisement

मीडिया प्रतिनिधियों को नवीन न्याय संहिता से कराया गया परिचत

मीडिया प्रतिनिधियों को नवीन न्याय संहिता से कराया गया परिचत

-जिला पंचायत के सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ ’’नवीन न्याय संहिता’’ पर सेमिनार

-एडिशनल एस.पी. संतोष महतो ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डाला प्रकाश

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj

सूरजपुर/ 1 जुलाई 2024 को नवीन न्याय संहिता लागू होने वाली है। जिसके संबंध में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में सभी मीडिया प्रतिनिधि की उपस्थिति में सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के पत्रकार बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, एडिशनल एस.पी संतोष महतो, अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार चतुर्वेदी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप चंद्रकार व अन्य संबंधित अधिकारी ने अपनी उपस्थिति थे।
इस अवसर पर एडिशनल एस.पी. संतोष महतो द्वारा उपस्थित पत्रकार बंधुओं को बताया गया कि 01 जुलाई से नवीन न्याय संहिता के तहत इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्थापित होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 स्थापित होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये तीनों कानून हमारे क्रिमिनल जस्टिक में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे।

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.38
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40 (1)
WhatsApp-Image-2026-08-15-at-00.21.47