चिकित्सक गण, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक व महिला एवं बाल विकास को नवीन न्याय संहिता के संबंध में दी गई जानकारी

चिकित्सक गण, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक व महिला एवं बाल विकास को नवीन न्याय संहिता के संबंध में दी गई जानकारी

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-01 जुलाई 2024 से लागू होगी ’’नवीन न्याय संहिता’’

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सूरजपुर/ जिला पंचायत सभा कक्ष में चिकित्सक गण, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक व महिला एवं बाल विकास के संबंधित अधिकारियों को नवीन न्याय संहिता से परिचित कराने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप चंद्राकर व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशांक कुमार की उपस्थिति में उपस्थित जनों को नवीन नया संहिता के लागू होने के पश्चात होने वाले बदलाव के संबंध में जानकारी मुहैया करायी गयी। सेमिनार में बताया गया कि 01 जुलाई से नवीन न्याय संहिता के तहत इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्थापित होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 स्थापित होगा। इन तीनों कानूनों के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में उपस्थित जनों के समक्ष विस्तृत चर्चा की गई।
उक्त सेमिनार में जिला कार्यक्रम अधिकारी रमेश साहू (महिला एवं बाल विकास विभाग), जिला चिकित्सालय से जिला क्षय अधिकारी डॉ. जगसाय सरूता एवं चिकित्सकगण, परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकगण व अन्य शामिल थे।