Advertisement

ऋण के लिए आवेदन 20 अगस्त तक

ऋण के लिए आवेदन 20 अगस्त तक

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj
WhatsApp Image 2026-09-30 at 04.12.35 (2)
Festive Birthday Tribute to Maharaja Singh Deo

धमतरी/ जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा वर्ष 2024-25 में संचालित अंत्योदय स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के 179 और आदिवासी स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 54 हितग्राहियों को विभिन्न व्यवसाय के लिए अनुदान राशि दी जाएगी। इनमें किराना, फैंसी, सायकल स्टोर्स, बढ़ईगिरी, फर्नीचर आदि के लिए बैंक के जरिए ऋण दिया जाएगा तथा विभाग द्वारा पात्रता अनुसार स्वीकृत ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार रूपये अनुदान दिया जाएगा। ऋण राशि की सीमा नहीं है। इसके लिए इच्छुक आवेदकों से आगामी 20 अगस्त तक आवेदन मंगाए गए हैं।
कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के ऐसे आवेदक जिनकी वार्षिक आय डेढ़ लाख रूपये से अधिक ना हो और आयु 18 से 50 वर्ष के बीच तथा धमतरी जिले का मूल निवासी हो ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को तीन पासपोर्ट साईज फोटो, शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड की 2-2 छायाप्रति के साथ कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 48 स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय में आवेदन प्राप्त कर नियत तिथि तक जमा करना होगा। बताया गया है कि नगरी विकासखण्ड के आवेदक प्रबंधक, अंत्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि उपज मंडी के सामने नगरी से आवेदन पत्र प्राप्त कर वहीं जमा कर सकते हैं। परीक्षण के बाद पात्र पाए गए आवेदन पत्रों को स्वीकृति के लिए संबंधित बैंक शाखाओं में प्रेषित किया जाएगा।

Festive Hindi Greeting News Banner
WhatsApp Image 2026-10-16 at 21.37.34 (1)
WhatsApp Image 2026-10-18 at 17.22.08
WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.30.57