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सर्वमंगला प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड में निवेशकों की धनवापसी की कार्रवाई

सर्वमंगला प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड में निवेशकों की धनवापसी की कार्रवाई

कोरबा / कोरबा में अनियमित वित्तीय कंपनी/चिटफण्ड कंपनी सर्वमंगला प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड में निवेशकों की धनवापसी की कार्यवाही छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत चल रही है। जिले के कुछ निवेशकों ने चिटफण्ड कंपनी में निवेश से संबंधित मूल बांड पेपर नहीं भेजा है। धन वापसी के लिए, निवेशकों को निवेश से संबंधित मूल बांड पेपर सहित अन्य दस्तावेज देना होगा। निवेशक मूल बॉण्ड पेपर उपलब्ध नहीं होने पर शपथ पत्र, छाया प्रति और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। जिससे उनका निवेश भुगतान किया जा सकेगा।

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इन निवेशकों में कोरबा के काशीनगर निवासी तुलेश कुमार श्रीवास पिता आत्माराम ने 64 हजार रुपये निवेश किए हैं, पहन्दा वार्ड 11 निवासी गोपी किशन रात्रे पिता स्व. सहेत्तर ने 95 हजार रुपये निवेश किए हैं, ग्राम इरफ चैतमा निवासी जयपाल सिंह कंवर पिता मंगतराम ने 65 हजार रुपये निवेश किए हैं, कोहड़िया कोरबा निवासी रामबाई राठौर पति भोजराम राठौर ने यदि इस संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा-आपत्ति है, तो वह स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से 22 जुलाई 2024 तक कार्यालयीन समय में कार्यालय कलेक्टर जिला कोरबा के नाजिर षाखा में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

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