छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राजनीतिराज्यरायपुर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान से मिलेगी राहत

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान से मिलेगी राहत

WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.27.06 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 8.56.40 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.09.46 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.06.54 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.17.22 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.12.09 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.19.42 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.04.25 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.31.09 PM
WhatsApp-Image-2026-01-04-at-3.52.07-PM-1-207x300 (1)
53037c58-1c56-477e-9d46-e1b17e179e86

कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के दिए निर्देश

31 जुलाई तक किया जा सकता है फसल बीमा

रायपुर// प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्राॅस सभाकक्ष में जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक लेकर अधिक से अधिक कृषकों को बीमा आवरण में शामिल करने के लिए निर्देशित किया, जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल प्रभावित होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सकें।

जिले में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2024 मौसम के लिए जिले के लिए धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन (ग्राम स्तर पर) फसलों को अधिसूचित फसलों में शामिल किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाली नुकसान से राहत दिलाई जाती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो, शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए बीमा कराना चाहते हैं वे नियत तिथि के पूर्व अपना फसल बीमा करा सकते हैं। इसके लिए किसान अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। किसान बैंक अथवा चॉईस सेंटरों के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। खरीफ फसलों में धान सिंचित के लिए राशि 60000 रूपए प्रति हे. धान असिंचित के लिए राशि रू. 45000 प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए 42000 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं सोयाबीन के लिए 40000 प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित है एवं किसान द्वारा देय प्रीमियम दर (बीमित राशि का) 2रूपए है। स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई के बाद होने वाले नूकसान की स्थिति में 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 18002660700 में सूचना दे सकते है।

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!