Advertisement

शासकीय चिकित्सक अपने कर्तव्य अवधि में नहीं कर सकेंगे निजी प्रैक्टिस

शासकीय चिकित्सक अपने कर्तव्य अवधि में नहीं कर सकेंगे निजी प्रैक्टिस

शासन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5

कोरबा // शासकीय चिकित्सकों तथा चिकित्सा शिक्षकों को निजी प्रैक्टिस के प्रतिबंध के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर अजीत वसंत एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन.केशरी ने सभी शासकीय चिकित्सकों को अपने कर्तव्य अवधि में चिकित्सालय में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही कार्यावधि के समय में निजी प्रैक्टिस करते पाए जाने वाले चिकित्सकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
सीएमएचओ डॉ. केशरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध के वित्त विभाग के पूर्व जारी निर्देशानुसार “लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस करने की छूट रहेगी, परंतु निजी प्रैक्टिस केवल कर्तव्य अवधि के बाहर की जा सकती है साथ ही नर्सिंग होम या प्राइवेट क्लीनिक में जाकर इस प्रकार कि प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होने का प्रावधान है। इसी तरह चिकित्सा शिक्षकों की निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध रहेगा, किन्तु वे अपने कर्तव्य अवधि के पश्चात निजी प्रैक्टिस कर सकेंगे। इस हेतु उन्हें लिखित में महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_14_44 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_53_50 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_08_26 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_16_13 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_22_41 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.16.05