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पीएससी मामले में High Court ने राज्य शासन और PSC को थमाया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ पीएससी-2022 के एक मामले हाईकोर्ट ने सुनवाई की है, इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन और पीएससी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अरविन्द सिंह चन्देल की कोर्ट ने सुनवाई के बाद शासन और पीएससी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है और एक पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है.

आपको बता दें कि, इस मामले में परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी टेकराम नाग ने याचिका दायर कर अपने चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए उनके मामले में जांच की मांग की है. याचिकाकर्ता ने पीएससी द्वारा आयोजित 210 पदों के इस भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र क्रमांक 4 के प्रश्न क्रमांक 12 के जवाब में नॉट आन्सर्ड मिलने पर आपत्ति जाहिर की है. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने एक प्रश्न का जवाब सही दिया था, लेकिन सेलेक्शन टीम ने इसे नॉट आन्सर्ड बताया. इससे उनका चयन प्रक्रिया बाधित हुआ है.

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