
चार प्रकरणों में कलेक्टर ने की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
चार प्रकरणों में कलेक्टर ने की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
उत्तर बस्तर कांकेर/ कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने और तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने के 04 प्रकरणों के लिए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 16 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है।
पखांजूर तहसील अंतर्गत ग्राम घोड़ागांव की 06 वर्षीय कु. रिया गावड़े की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके माता-पिता श्री धनराज गावड़े और श्रीमती रिसो गावड़े को चार लाख रूपए और ग्राम पी.व्ही. 130 छोटे कापसी के डेढ़ वर्षीय कु. डिम्पी हालदार की तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उनके निकटतम आश्रित उमेश हालदार और श्रीमती सुजाता हालदार के लिए संयुक्त रूप से चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार चारामा विकासखण्ड के ग्राम कुर्रूटोला निवासी 38 वर्षीय बलीराम नेताम की सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती सरिता नेताम को चार लाख रूपए तथा ग्राम दरगहन निवासी 44 वर्षीय मनीष जोशी की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर पत्नी श्रीमती चंद्रकला जोशी को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।