पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 दिसम्बर तक

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 दिसम्बर तक

ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_14_44 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_53_50 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_08_26 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_16_13 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_22_41 PM
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)
17a09f88-37fa-496a-8923-b0e0bac9f15d

जांजगीर-चांपा/ छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई आदि के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमे अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी (छ0ग0 के निवासी) जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, को सूचित किया गया है कि शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12 वीं से उच्चतर) के पंजीयन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाइट http://postmatric-scholarship.cg.nic.in पर ऑनलाइन की जा रही है। जिसके अंतर्गत संस्थानों के प्रस्ताव, स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा तिथि निर्धारित की गई है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग ने बताया कि निर्धारित तिथि अनुसार विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण) 31 दिसम्बर 2024 तक, ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने हेतु 01 नवम्बर से 15 जनवरी 2025 तक एवं सेक्शन स्वीकृति लॉक करने हेतु 01 नवम्बर से 31 जनवरी 2025 तक निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथियों के पश्चात जिला सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृति नहीं किए जाएंगे एवं लॉक/स्वीकृति करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे। पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनके द्वारा दर्ज किया गया बैंक खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि ही करना सुनिश्चित करें। वर्ष 2024-25 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से ओटीआर की प्रविष्टि ऑनलाइन आवेदन करते समय की जानी है। इस संबंध में संस्था द्वारा विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी। वर्ष 2024-25 से सस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार जीओ टैगिंग किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा जीओ टैगिंग नहीं किया जाएगा उस संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जायेगी।