छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राजनीतिराज्यरायपुर

रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन : 13 नवम्बर से 20 नवम्बर तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध

रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन : 13 नवम्बर से 20 नवम्बर तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध

a41ad136-ab8e-4a7d-bf81-1a6289a5f83f
ea5259c3-fb22-4da0-b043-71ce01a6842e

भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना

रायपुर. 30 अक्टूबर 2024. भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 13 नवम्बर से 20 नवम्बर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है।

mantr
96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के आम निर्वाचन तथा 48 विधानसभाओं और दो संसदीय क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के दृष्टिगत 13 नवम्बर 2024 को प्रातः सात बजे से 20 नवम्बर 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में इन निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन करने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करने या किसी प्रकार की अन्य रीति में उसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1)ख के अंतर्गत झारखंड और महाराष्ट्र की विधानसभाओं के आम निर्वाचन तथा 48 विधानसभाओं और दो संसदीय क्षेत्रों में उप-निर्वाचन के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

Ashish Sinha

8d301e24-97a9-47aa-8f58-7fd7a1dfb1c6 (2)
e0c3a8bf-750d-4709-abcd-75615677327f

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!