Advertisement

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु आवेदन आंमत्रित

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु आवेदन आंमत्रित
कोण्डागांव, 05 जुलाई 2021कार्यालय व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिले में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन आंमत्रित किये गये है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन हेतु विनिर्माण एवं सेवा से संबंधित क्रियाकलाप पात्र होंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के विनिर्माण एवं सेवा के अतिरिक्त व्यवसाय क्रियाकलाप के पात्र हैं। सीमित लक्ष्य 2021-22 में होने के कारण पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर ऋण वितरण बैंक द्वारा किये जायेंगे। योजना अंर्तगत अधिकतम राशि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में सेवा उद्यम हेतु 10 लाख, विनिर्माण उद्योग हेतु 25 लाख एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में सेवा उद्यम हेतु 10 लाख, विनिर्माण उद्योग हेतु 25 लाख, व्यवसाय क्षेत्र के लिए 02 लाख का ऋण प्रदान किया जायेगा।
इस हेतु कोण्डागांव शहरी क्षेत्र के आवेदको को विशेष सलाह दी गयी है कि वे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत कृपया खादी बोर्ड तथा खाद्य आयोग में आवेदन जमा ना करें। खादी बोर्ड तथा आयोग को केवल जिले के ग्रामीण आवेदकों के आवेदन हेतु अधिकृत किया गया है जबकि जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में शहरी एवं ग्रामीण दोनों हितग्राही पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना हेतु हितग्राही स्वयं ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.kviconline.gov.in पर pmegp e-portal परAgency type मे DIC select कर आधार कार्ड पासपोर्ट साइज फोटा,े प्रोजेक्ट रिपोर्ट (परियोजना प्रतिवेदन), अंकसूची, ग्रामीण क्षेत्र हेतु जनसंख्या प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार हेतु आवेदन कार्यालय में जमा किये जायेंगे। जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड या वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (परियोजना प्रतिवेदन), नगर पालिका या नगर पंचायत या नगर पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (अधिकतम तीन लाख तक हो), निवास प्रमाण पत्र, न्यूनतम आठंवी उत्तीर्ण, निर्धारित प्रारूप शपथ पत्र की प्रतिलिपि जमा करानी होगी। सामान्य वर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निधारित की गयी है।
उपरोक्त दोनों योजनाओं हेतु आवेदक स्वयं अथवा उसका परिवार किसी भी बैंक का चुककर्ता ना होना तथा किसी अन्य शासकीय योजनाओं का पूर्व मंे लाभ ना लिया जाना अनिवार्य किया गया है, आवेदन पत्र बैंकों के कार्यक्षेत्र के आधार पर ही लिए जाएंगे। अतः आवेदकों को बैंकों से संपर्क कर कार्यक्षेत्र का पहले से ही पता कर लेना जरूरी होगा। अधिकतम जानकारी हेतु महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सुमति कंपलेक्स कोंडागांव से प्रत्यक्ष संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.38
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40 (1)
WhatsApp-Image-2026-08-15-at-00.21.47