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नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 – छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

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जांजगीर-चांपा/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 की 20 जनवरी 2025 को घोषणा किये जाने के उपरांत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। जिसके अंतर्गत जिला जांजगीर-चाम्पा के नगरीय निकायों में 11 फरवरी 2025 व मतगणना 15 फरवरी को एवं त्रिस्तरीय पंचायतों में 17, 20 एवं 23 फरवरी को मतदान व उसी दिन मतगणना सम्पन्न होना है। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान सभी अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते है, बैनर लगाये जाते है, पोस्टर लगाये जाते है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती है। जिसके कारण शासकीय/अशासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आकाश छिकारा ने आदेश जारी कर कहा है कि छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ में लिख कर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, यह जुर्माना से जो एक हजार रूपया तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। यह प्रतिबंध आदेश तत्काल प्रभाव से चुनाव प्रक्रिया समापन तक जांजगीर-चाम्पा जिले में प्रभावशील रहेगा।

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