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नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 : श्रमिकों एवं कर्मचारियों को मतदान हेतु मिलेगा सवैतनिक अवकाश

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 : श्रमिकों एवं कर्मचारियों को मतदान हेतु मिलेगा सवैतनिक अवकाश

जगदलपुर/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नगर पालिक निगम, नगरपालिकाओं के महापौर, अध्यक्ष सहित पार्षद पदों के निर्वाचन हेतु सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार और त्रिस्तरीय पंचायत के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचों तथा पंचों के निर्वाचन हेतु सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार, 20 फरवरी 2025 दिन गुरुवार एवं 23 फरवरी 2025 दिन रविवार को मतदान की तिथि निर्धारित है।

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छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के जारी दिशा-निर्देशों के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मंजूरी में उल्लेखित प्रावधानुसार नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों एवं संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिकों एवं कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात 11 फरवरी 2025, 17 फरवरी 2025, 20 फरवरी 2025 एवं 23 फरवरी 2025 को राज्य शासन द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दिए जाने प्रावधानित किया गया है। उपरोक्तानुसार मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिक अथवा कर्मचारियों, चाहे वे दैनिक वेतनभोगी आकस्मिक श्रमिक हो, उनको प्रदान किया जाएगा।

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