शिक्षा सत्र 2024-25: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन 19 मार्च से, जानिए पूरी प्रक्रिया

शिक्षा सत्र 2024-25: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन 19 मार्च से, जानिए पूरी प्रक्रिया

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अंबिकापुर, 17 मार्च 2025। सरगुजा जिले में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया 19 मार्च 2025 से शुरू होगी। यह छात्रवृत्ति योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती है, जिसके तहत 12वीं कक्षा से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग के अनुसार, शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। छात्रों को इस अवधि में अपना आवेदन http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन पूरा करना होगा। निर्धारित तिथियों के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार के संशोधन या आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित चरण निर्धारित किए गए हैं:

नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन की अंतिम तिथि: 19 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025 तक।

ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने की अंतिम तिथि: 19 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक।

सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने की अंतिम तिथि: 19 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक।

कौन कर सकता है आवेदन?

सरगुजा जिले के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों, आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र हैं।

छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

आधार कार्ड की प्रति

बैंक पासबुक की छायाप्रति

पिछली परीक्षा की अंकसूची

जाति प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

संस्था द्वारा जारी अध्ययन प्रमाण पत्र

माता-पिता की आय प्रमाण पत्र

छात्रवृत्ति आवेदन के लाभ

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस, परीक्षा शुल्क, पुस्तकें, हॉस्टल शुल्क तथा अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

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संस्थान प्रमुखों की भूमिका

प्रत्येक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं तकनीकी संस्थान के प्राचार्य, संस्था प्रमुख एवं छात्रवृत्ति प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने संस्थान के पात्र छात्रों को आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करें। संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी पात्र छात्रों के आवेदन समय सीमा के भीतर पूरे हों और सही जानकारी भरी जाए।

आवेदन में होने वाली सामान्य गलतियां और बचाव

छात्रों द्वारा आवेदन करते समय अक्सर कुछ सामान्य गलतियां होती हैं, जिनसे बचना जरूरी है:

गलत बैंक खाता विवरण भरना।

आवश्यक दस्तावेज अपलोड न करना।

आवेदन पत्र में गलत जानकारी देना।

अंतिम तिथि के पहले आवेदन न करना।

इन गलतियों से बचने के लिए छात्रों को आवेदन भरने से पहले सभी दस्तावेजों को सही ढंग से जांच लेना चाहिए और समय रहते फॉर्म जमा करना चाहिए।

छात्रों के लिए विशेष निर्देश

आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें।

आवेदन पत्र को भरने के बाद उसे दोबारा जांचें।

समय सीमा से पहले आवेदन करें, ताकि अंतिम समय में होने वाली किसी भी समस्या से बचा जा सके।

यदि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है, तो तुरंत संबंधित संस्थान या आदिवासी विकास विभाग से संपर्क करें।

समय सीमा का पालन अनिवार्य

शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद छात्रवृत्ति पोर्टल पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसलिए, जिन छात्रों को इस योजना का लाभ उठाना है, उन्हें 19 से 26 मार्च 2025 के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा, ड्राफ्ट प्रपोजल और सैंक्शन ऑर्डर को लॉक करने की भी निर्धारित तिथियां दी गई हैं, जिनका पालन संस्थानों को करना अनिवार्य होगा।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना सरगुजा जिले के हजारों छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की राह को आसान बनाने में मदद करेगी। यह योजना विद्यार्थियों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है।

इसलिए, सभी पात्र विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें और इस योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी अपने संस्थान के छात्रवृत्ति प्रभारी या आदिवासी विकास विभाग से संपर्क कर सकते हैं।