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BEO मनेन्द्रगढ़ सुरेन्द्र जायसवाल निलंबित, युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी पर आयुक्त की कार्रवाई

युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी: मनेन्द्रगढ़ बीईओ सुरेन्द्र जायसवाल निलंबित

शिक्षकों की सूची में हेरफेर, नियमों की अनदेखी के आरोपों में तत्काल कार्रवाई

रायपुर, 11 जून 2025। शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के दौरान गंभीर अनियमितताओं के चलते मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सरगुजा संभाग के आयुक्त द्वारा राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप की गई है।

जारी आदेश के अनुसार, जायसवाल पर शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में हेरफेर, विषयों की गलत जानकारी देने और चक्रिय नियमों की अवहेलना जैसे गंभीर आरोप हैं। आदेश में तीन स्पष्ट मामलों का उल्लेख किया गया है:

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  1. माध्यमिक शाला लेदरी में वरिष्ठता सूची में आगे होने के बावजूद श्रीमती गुंजन शर्मा को अतिशेष घोषित किया गया।

  2. प्राथमिक शाला चिमटीमार में नियुक्ति तिथि के अनुसार श्रीमती अर्णिमा जायसवाल को अतिशेष माना जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय श्रीमती संध्या सिंह को अतिशेष घोषित किया गया।

  3. माध्यमिक शाला साल्ही में शिक्षक सूर्यकांत जोशी के विषय को गलत बताया गया और विषय चक्र का पालन नहीं किया गया।

इन मामलों को आयुक्त ने कर्तव्य में लापरवाही और स्वैच्छाचारिता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की है।

निलंबन अवधि के दौरान सुरेन्द्र जायसवाल का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नियत किया गया है।


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