गरियाबंद : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, कृषकों को लाभ उठाने की अपील

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, कृषकों को लाभ उठाने की अपील

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गरियाबंद, 15 जुलाई 2025। खरीफ मौसम की फसलें बोने वाले जिले के किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। वर्ष 2025 के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत बीमा कंपनी बनाया गया है।

कलेक्टर श्री बी.एस. उईके ने जिले के कृषकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराकर इस योजना का लाभ अवश्य लें। यह योजना किसानों को फसल रोपाई में बाधा, स्थानीय आपदाएँ (ओलावृष्टि, बादल फटना, आकाशीय बिजली), कटाई के बाद होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है

अधिसूचित फसलें एवं बीमा राशि:

  • धान सिंचित: ₹60,000 प्रति हेक्टेयर (प्रीमियम ₹1,200)

  • धान असिंचित: ₹45,000 प्रति हेक्टेयर (प्रीमियम ₹900)

  • मक्का: ₹920, अरहर: ₹840, मूंगउड़द: ₹500,

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  • मूंगफली: ₹940, कुटकी: ₹190, कोदो: ₹180, रागी: ₹170

किसानों को कुल बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा (रागी के लिए 1%)।

👨‍🌾 कौन कर सकता है बीमा?

  • ऋणी व अऋणी किसान

  • भू-धारक व बटाईदार किसान

  • अधिसूचित ग्राम के अधिसूचित फसल वाले किसान

  • जिन किसानों ने मौसमी कृषि ऋण लिया है, उनके लिए योजना में शामिल होना अनिवार्य है।

🧾 आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड की कॉपी

  • भूमि प्रमाण पत्र (B-1, P-2)

  • बैंक पासबुक

  • मोबाइल नंबर

  • फसल बुवाई प्रमाण पत्र या घोषणापत्र

किसान अपने नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था, या CSC सेंटर से बीमा प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।