छत्तीसगढ़ब्रेकिंग न्यूज़

Chhattisgarh : 14 साल से अलग रह रही पत्नी को HC ने दिया तलाक

Chhattisgarh : कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र से जुड़े एक वैवाहिक विवाद में हाईकोर्ट (High Court) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पति को तलाक की अनुमति दे दी है। दरअसल, एसईसीएल में माइनिंग सरदार के पद पर कार्यरत युवक की शादी 11 फरवरी 2010 को हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद विवाद गहराया और 2011 से पत्नी पति से अलग रह रही है। इस दौरान पत्नी ने पति और ससुरालवालों पर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा व भरण-पोषण के कई केस दर्ज कराए।

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
c3bafc7d-8a11-4a77-be3b-4c82fa127c77 (1)

वहीं पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने वैवाहिक दायित्व निभाने से इनकार कर दिया और परिवार से अलग रहने का दबाव बनाया। पति ने 2015 में तलाक की अर्जी लगाई थी, जिसे 2017 में फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

इसके खिलाफ दायर अपील पर जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा कि पत्नी लंबे समय से अलग रह रही है और इस बीच उसने कई केस भी दर्ज किए हैं, जिससे पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं बची है। कोर्ट ने इसे पति के प्रति क्रूरता मानते हुए फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त किया और पति को तलाक की डिक्री प्रदान कर दी। साथ ही पत्नी को बेटी के भरण-पोषण के लिए 15 लाख रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दिया गया।

Ravi

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!