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भोपाल गैस त्रासदी के क्रिमिनल केस में सुनवाई:यूनियन कार्बाइड के एक और दोषी अधिकारी की मृत्यु, कोर्ट ने जांच के आदेश दिए भोपाल
भोपाल गैस त्रासदी के क्रिमिनल केस में सुनवाई:यूनियन कार्बाइड के एक और दोषी अधिकारी की मृत्यु, कोर्ट ने जांच के आदेश दिए भोपाल
प्रदेश खबर स्टेट हेड प्रवीण कुमार दुबे
भोपाल में सोमवार को यूनियन कार्बाइड के भारतीय अधिकारियों और यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के खिलाफ चल रही क्रिमिनल अपील के मामले में DJ कोर्ट में सुनवाई हुई।
यूनियन कार्बाइड के एक ओर दोषी अधिकारी की मृत्यु हो गई है। शकील कुरैशी जो कि MIC प्लांट में शिफ्ट सुपरवाइजर थे, उनका निधन नागपुर में हुआ है। कोर्ट ने CBI को डेथ वेरिफिकेशन के लिए आदेशित किया है। अगली पेशी 20 जनवरी को है, जिसमें CBI द्वारा इन अभियुक्तों के खिलाफ दायर की गई क्रिमिनल अपील में अंतिम तर्क पेश करेंगे। इसके बाद यूनियन कार्बाइड के अधिकारी और कंपनी अपने अंतिम तर्क पेश करेंगे।
7 जून 2010 के CJM भोपाल के फैसले में 8 यूनियन कार्बाइड के भारतीय अधिकारियों और यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को 304A में दोषी पाया था। 15 साल की अपील के दौरान 5 दोषी अधिकारियों की मौत हो गई है।










