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सरगुजा कलेक्टर का आदेश: सड़क किनारे आवारा पशु छोड़ने पर होगी कार्रवाई

सरगुजा कलेक्टर का आदेश: सड़क किनारे आवारा पशु छोड़ने पर होगी कार्रवाई

अम्बिकापुर में सरगुजा कलेक्टर डॉ. संजय अग्रवाल ने आदेश जारी किया है कि सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर मवेशी छोड़ने पर अब सख्त कार्यवाही होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर IPC 2023 और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अम्बिकापुर, 19 सितम्बर 2025। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के निर्देशों के अनुपालन में सरगुजा जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. संजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर कहा है कि अब कोई भी पशु मालिक अपने मवेशियों को सड़क पर आवारा छोड़कर नहीं रखेगा।

आदेश की मुख्य बातें

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पशुओं को सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर छोड़ने वालों पर भारतीय दण्ड संहिता 2023 की धारा 285, 291 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के तहत सख्त कार्यवाही होगी।

आवारा पशु यातायात बाधित कर रहे हैं और इससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है।

नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी तय की गई है।

सभी पुलिस अधिकारी, नगर पालिकाएं, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, PWD और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को निर्देशित किया गया है कि कार्रवाई सुनिश्चित करें।

कलेक्टर का संदेश

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि लोक सुरक्षा, शांति व्यवस्था और जनहित को देखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने मवेशियों को बांधकर रखें और उन्हें सड़क पर न छोड़ें।

 

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