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रायपुर VIP रोड पर अब वन-वे नियम लागू, सिर्फ एयरपोर्ट जाने वालों को मिलेगी एंट्री – तोड़ने पर लगेगा ₹2,500 जुर्माना

रायपुर।   शहर के वीआईपी रोड पर लगातार बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब मध्य मार्ग को वन-वे घोषित कर दिया गया है। यह रास्ता केवल माना विमानतल जाने वाले वाहनों के लिए ही आरक्षित रहेगा। शहर की ओर लौटने वालों को अब सर्विस रोड का उपयोग करना होगा।

हादसों का डर बना वजह

बीते 20 महीनों में 55 सड़क हादसों ने प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। माना और तेलीबांधा थाने में दर्ज मामलों के अनुसार, इन हादसों में 16 लोगों की मौत और 59 लोग घायल हुए। तेज रफ्तार और ओवरटेक की वजह से यह मार्ग सबसे अधिक खतरनाक बन गया था।

2 सितंबर से लागू होगा नियम

10 सितंबर को कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके बाद नगर निगम, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ने स्थल निरीक्षण किया। सोमवार 22 सितंबर 2025 से नया आदेश लागू होगा।

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नियम तोड़ने पर ई-चालान और सख्त जुर्माना

जो वाहन चालक इस वन-वे नियम का उल्लंघन करेंगे, उन पर ₹2,500 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए फुंडहर चौक, टेमरी चौक, पीटीएस चौक और माना एयरपोर्ट तिराहा पर कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस ई-चालान जारी करेगी।

सुविधा के लिए लगेंगे संकेतक बोर्ड

यात्रियों की सुविधा के लिए VIP रोड पर आवश्यक स्थानों पर सिग्नल और संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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