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भूपेश बघेल की चुनावी याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कभी भी आ सकता है बड़ा निर्णय

बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनावी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भूपेश बघेल का निर्वाचन शून्य करने की मांग की है। जानिए इस मामले में कब आ सकता है बड़ा फैसला।

भूपेश बघेल की चुनावी याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कभी भी आ सकता है बड़ा निर्णय

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अब कभी भी बड़ा फैसला आ सकता है।

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क्या है याचिका और मुख्य आरोप?

यह चुनाव याचिका विधानसभा चुनाव 2023 में पाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दाखिल की थी। याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को शून्य करने की मांग की गई है।

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  • आचार संहिता का उल्लंघन: याचिका में आरोप लगाया गया है कि पाटन विधानसभा सीट में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार 15 नवंबर की शाम को समाप्त हो गया था।
  • अवैध रैली: इसके बावजूद, भूपेश बघेल ने 16 नवंबर 2023 को पाटन विधानसभा सीट में एक रैली और रोड शो का आयोजन किया।
  • सबूत: विजय बघेल ने आरोप के समर्थन में रैली और रोड शो कार्यक्रम की फोटो और वीडियो (CD) अदालत में पेश किए हैं। इन साक्ष्यों में सरकारी कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों की रैली में मौजूदगी भी स्पष्ट दिख रही है, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल के पक्ष में नारे लगाए थे।
  • मांग: याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भूपेश बघेल ने आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया, इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए और उन्हें दंडित किया जाए।

अदालत की कार्रवाई

पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ओर से कोर्ट में 16 बिंदुओं पर जवाब पेश करते हुए कहा गया कि यह याचिका चलने योग्य नहीं है।

आज इस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।


Ashish Sinha

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