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महासमुन्द : नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान का आबंटन : शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु 03 अगस्त तक कर सकते है आवेदन

महासमुन्द : नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान का आबंटन : शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु 03 अगस्त तक कर सकते है आवेदन

महासमुन्द 20 जुलाई 2021अनुविभाग पिथौरा के अंतर्गत सहकारी समितियों के द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया है। इन ग्राम पंचायतों में शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है।

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उक्तानुसार नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान का नवीन आबंटन किया जाना है। इनमें पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत खेड़ीगांव, नयापाराकला, दुरूगपाली, अमलीडीह, मेमरा, धनोरा, कुम्हारीमुड़ा, परसदा, नवागांवखुर्द, बिराजपाली, डोंगरीपाली, अठाराहगुडी, राजासवैया, खैरखूंटा, लक्ष्मीपुर, जंघोरा, बरतुंगा, ढोढरकसा, मोहगांव, कंचनपुर, रिखादादर, चारभाठा, देवलगढ़, बरनईदादर, भतकुंदा, पिरदा एवं बामडाडीह में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणली के तहत पंजीकृत वृत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देश्य सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियां, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों जो उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए इच्छुक है।

उनसे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ 19 जुलाई 2021 से 03 अगस्त 2021 तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय पिथौरा में कार्यालयीन समय पर जमा कर सकते है। सभी ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्रवाई छत्तीगसढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के तहत की जाएगी।

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