
मैनपाट महोत्सव 2026: तीन दिन रोपाखार मैनपाट की शराब दुकानें बंद, शुष्क दिवस घोषित
मैनपाट महोत्सव 13, 14 और 15 फरवरी 2026 के दौरान रोपाखार मैनपाट की विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। कलेक्टर ने शुष्क दिवस घोषित कर आदेश जारी किया।
तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव के दौरान रोपाखार मैनपाट की विदेशी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद, शुष्क दिवस घोषित
अंबिकापुर, 12 फरवरी 2026। तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव 2026 के दौरान कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से रोपाखार मैनपाट क्षेत्र में संचालित विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13, 14 एवं 15 फरवरी 2026 को शुष्क दिवस घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार रोपाखार मैनपाट में संचालित एफएल-1 घघ-कम्पोजिट (कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान रोपाखार) इन तीनों दिनों में पूर्णतः बंद रहेगी। इस अवधि में मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि महोत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछनीय स्थिति उत्पन्न न हो और आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई है ताकि मैनपाट महोत्सव को सफल, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके।








