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भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन

भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन

प्रभा सिंह यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा//  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा ने जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन का संशोधित आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  विनय कुमार लंगेह को सी.एस.आर. मद के नोडल अधिकारी, एयरपोर्ट, डीएमएफ, एवं समय-समय पर कलेक्टर द्वारा निर्दिष्ट कार्य का भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।अपर कलेक्टर  अमृत लाल ध्रुव को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, राजस्व, अनुविभाग अम्बिकापुर एवं उदयपुर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व की संहित 1956 की धारा 44 अनुविभाग के अपील प्रकरण धार 240 241 से संबंधित प्रकरण, धारा 50 के तहत पुनरीक्षण प्रकरण एवं धारा 88 से संबंधित बंदोबस्त प्रकरण, अनुविभाग अम्बिकापुर एवं उयपुर में राजस्व परिपत्र खण्ड 06 क्रमांक 04 के प्रकरणां में कलेक्टर के मूल अधिकारों का प्रयोग करेंगे। नजूल अधिकारी अम्बिकापुर एवं सीतापुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के तहत प्रस्तुत होने वाले अपील प्रकरण एवं नजूल पट्टा नवीनीकरण का कार्य। शीर्ष बी-121 मद के राजस्व एवं विविध मामले, मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, सूचना के अधिकार के तहत अपीलीय अधिकारी, पासपोर्ट एवं विदेशी नागरिकता संबंधी कार्य, विवाह अधिकारी, विशेष विवाह के मामले, उत्तराधिकारी शोध क्षमता, भारतीय नागरिकता, ऋण भारमुक्त आदि प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण सरगुजा जिला के जाति प्रमाण पत्र के अपीलीय अधिकारी रहेंगे। भू-अर्जन शाखा, खनिज शाखा, जिले के राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व प्रकरणों का किए जा रहे निराकरण पर पर्यवेक्षण, आबादी पट्टा संबंधित कार्य का पर्यवेक्षण, विधानसभा प्रश्नों में अनुमोदन उपरान्त पत्रों पर हस्ताक्षर कर जारी करना,नोडल अधिकारी जिला खनिज संस्थान न्यास, कृषि विभाग-आत्मा परियोजना, नीतिगत मामलों को छोड़कर उपरोक्त शाखा एवं कार्यालय के समस्त प्रकरणों का निराकरण, आदिम जाति कल्याण विभाग, न्यायिक शखा, एसडब्ल्यू शाखा, राहत शाखा।

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अपर कलेक्टर संतन देवी जांगड़े को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1956 की धारा 44 के तहत सीतापुर अनुविभाग के अपीलय प्रकरण, धारा 240, 241 से संबंधित प्रकरण धारा 50 के तहत पुनरीक्षण प्रकरण एवं धारा 88 से संबंधित बन्दोबस्त प्रकरण, अनुविभाग सीतापुर हेतु राजस्व पुस्त परिपत्र खण्ड-06 क्रमांक-4 के प्रकरणों में कलेक्टर के मूल अधिकारों को प्रयोगे करेंगे, इसके साथ ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन, नाजरात शाखा, जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट में होने वाले रूपए दस हजार तक के व्यय, प्रभारी अधिकारी जनगणना, दस्तावेजों का सत्यापनI अपर कलेक्टर तनूजा सलाम को जिला योजना एवं सांख्यिकी शाखा, मुख्यमंत्री घोषणा, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश नियमितिकरण समिति में कलेक्टर के प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग, सहायक अधीक्षक राजस्व, वरिष्ठ लिपिक, अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक शाखा, भाडा नियंत्रण किराया औचित्य निर्धारण शाखा, सहायक अधीक्षक सामान्य, राजस्व लेखा शाखा, जनसंपर्क एवं स्वेच्छानुदान, सैनिक स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, भवन निर्माण अनुज्ञा, केन्द्रीय जेल, सरगुजा जिला के सडक़ दुर्घटना सौर सुजला योजना, जनसम्पर्क, स्वेच्छानुदान, भू-अर्जन शाखा। डिप्टी कलेक्टर नीलम टोप्पो को कार्यपालन दण्डाधिकारी नजूल अधिकारी अम्बिकापुर एवं प्रभारी अधिकारी लाईसेंस शाखा, वित्त स्थापना शाखा, जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अर्जित अवकाश, सामान्य भविष्य निधि, आंशिक अंतिम विकर्षण एवं अग्रिम चिकित्सा प्रतिपूर्ति त्यौहार अग्रिम, यात्रा अग्रिम से संबंधित कार्य, वित्त शाखा के देयकों के आहरण एवं संवितरण का कार्य, भू-अभिलेख शाखा एवं आहरण संवितरण अधिकारी, भू-अभिलेख आबादी सर्वे शाखा के देयको को आहरण, भू-अभिलेख आबादी सर्वे शाखा के स्थापना के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अर्जित अवकाश, सामान्य एवं विभागीय भविष्य निधि, आंशिक अंतिम विकर्षण, विभागीय जांच शाखा, प्रभारी अधिकारी कलेक्टर वाचक शाखा।

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परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार भगत को पुरातत्व, संस्कृति  एवं पर्यटन शाखा, एन.आर.एल.एम. कार्यक्रम, ए.ई.पी.एस. के कार्य, मंडी, प्रभारी अधिकारी परीक्षा शाखा, विभिन्न परीक्षाओ के प्रभारी अधिकारी, कर्मचारी कल्याण एवं परामर्शदात्री, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, नगर सेना, महिला आयोग, गौस सेवा आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग आयोग, युवक कल्याण आयोग, मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा गांरटी अधिनियम, प्रपत्र लाइब्रेरी एवं स्टेशनरी शाखा तथा जाति प्रमाण पत्र का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर  अनमोल विवेक टोप्पो को स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, रेड क्रास, कोविड मैजेजमेंट, छत्तीसगढ़ बाल कल्याण परिषद, आवक-जावक शाखा, अग्रेंजी अभिलेख कोष्ठ, वृद्धाश्रम, जीवनदीप रोगी कल्याण समिति, अल्प बचत शाखा, बीस सूत्रीय शाखा, अधिक अन्न उपजाओ शाखा, मुख्य प्रतिलिपिकार, राजस्व अभिलेख कोष्ठ, प्रपत्र लाइब्रेरी एवं स्टेशनरी, शाखा, पुर्नवास शाखा, जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय का प्रभारी अधिकारी बनाया गया  है। डिप्टी कलेक्टर  शिवानी जायसवाल को नाजरात शाखा, शिकायत, जनदर्शन, मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायतें, मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रधानमंत्री कार्य से प्राप्त शिकायतें, राहत शाखा, समय-सीमा में टीएल के प्रकरण, मुख्यमंत्री घोषणा, मुख्यमंत्री फलेगशीप कार्यक्रम, नोडल अधिकारी, वन अधिकार मान्यता पत्र, सहायक अधीक्षक (राजस्व), राजस्व  लेखा शाखा, राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना, पर्यावरण शाखा, नोडल अधिकारी ब्रिस्क, जनसूचना अधिकारी जिला कार्यालय, आबादी पट्टा, आबादी सर्वेक्षण। संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व अम्बिकापुर  प्रदीप कुमार साहू को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर, भू-अर्जन अधिकारी अम्बिकापुर अनुविभाग, पंजीयन लोक न्यास अम्बिकापुर अनुविभाग, सक्षम प्राधिकारी छत्तीसगढ़ लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1984 के तहत सक्षम प्राधिकारी का दायित्व सौंपा गया है।

इसके साथ ही सिटी बस सोसायटी अम्बिकापुर में कलेक्टर सरगुजा के प्रतिनधि के रूप में नोडल अधिकारी जिला सत्कार अधिकारी। राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत पट्टा वितरण कार्य हेतु नोडल अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी का प्रभारी अधिकारी। डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व सीतापुर  दीपिका नेता को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी सीतापुर, भू-अर्जन अधिकारी सीतापुर अनुविभाग, पंजीयन लोक न्यास सीतापुर अनुविभाग, सक्षम प्राधिकारी छत्तीसगढ़ लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1984 के तहत सक्षम प्राधिकारी, सहायक सत्कार अधिकारी, प्रतापगढ़ नजूल प्रकरणों का निराकण, तहसील मैनपाट के आदिवासियों के भूमि के अवैध हस्तान्तरण की जांच, भू-अर्जन प्रकरणों में ंअनुविभागीय अधिकारी सीतापुर के जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उदयपुर श्री अनिकेत साहू को भू-अर्जन अधिकारी उदयपुर अनुविभाग, पंजीयन लोक न्यास उदयपुर अनुविभाग, सक्षम प्राधिकारी छत्तीसगढ़ लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1984 के तहत सक्षम प्राधिकारी, सहायक सत्कार अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। उपरोक्त कार्यों के अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कार्य का दायित्व सौंपा गया है।

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