बड़वाह में अवैध शराब का बड़ा जखीरा: पुलिस की कार्रवाई और सामाजिक सरोकार
बड़वाह (खरगोन): खरगोन जिले के बड़वाह थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध कच्ची महुआ शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उन सामाजिक चुनौतियों पर भी प्रकाश डालती है जो अवैध शराब के इस अनियंत्रित व्यापार से स्थानीय समुदायों के लिए उत्पन्न हो रही हैं।
कार्रवाई की पृष्ठभूमि: उच्च स्तरीय निर्देश और जमीनी क्रियान्वयन
अवैध शराब निर्माण, बिक्री और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए इंदौर जोन के पुलिस महानिरीक्षक (ग्रामीण) श्री अनुराग एवं निमाड़ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा ने सख्त निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री रविन्द्र वर्मा के कुशल निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती शकुंतला रुहल के मार्गदर्शन में बड़वाह पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है।
स्थानीय पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी उद्देश्य से समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) और थाना प्रभारियों को नियमित गश्त और मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने के आदेश दिए गए थे।
घटना का संक्षिप्त विवरण और पुलिस की तत्परता
दिनांक 28 मई 2026 को थाना प्रभारी बड़वाह निरीक्षक श्री बलरामसिंह राठौर को गुप्त सूत्रों से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। मुखबिर ने बताया कि दो व्यक्ति शाइन मोटरसाइकिल से टेंचिंग ग्राउंड, बड़वाह के दुर्गम रास्तों से कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब लेकर गुजरने वाले हैं।
सूचना मिलते ही निरीक्षक राठौर के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने टेंचिंग ग्राउंड रोड पर नाकाबंदी की। मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए के अनुसार, पुलिस को एक शाइन मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति बोरियां लिए हुए आते दिखे। पुलिस की घेराबंदी को देखते ही आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, जिसमें से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूसरे व्यक्ति, जिसकी पहचान सुलगांव निवासी पोपसिंग के रूप में हुई, उसे मौके पर ही पकड़ लिया।
गिरफ्तारी और बरामदगी
आरोपी पोपसिंग के पास मिली बोरियों की तलाशी लेने पर उनमें प्लास्टिक की पारदर्शी थैलियों में अवैध कच्ची महुआ शराब भरी पाई गई। कुल 60 लीटर महुआ शराब (कीमती लगभग 12,000 रुपये) बरामद की गई। पूछताछ के दौरान उसने अपने फरार साथी का नाम अनिल, निवासी सुलगांव बताया। तत्पश्चात, पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर जयंती माता मंदिर रोड से अनिल को भी गिरफ्तार कर लिया। जब्त की गई मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 75,000 रुपये है, जिससे कुल मशरुका 87,000 रुपये का हो गया है।
आरोपियों का विवरण और आपराधिक इतिहास
- पोपसिंग पिता छितूसिंह खोटे, उम्र 42 वर्ष, निवासी सुलगांव।
- अनिल पिता पूरण सिंह कनासे, उम्र 26 वर्ष, निवासी हाई स्कूल के पास, सुलगांव।
अनिल पिता पूरण सिंह कनासे का आपराधिक रिकॉर्ड
| क्र. | थाना | अपराध क्रमांक | धारा |
|---|---|---|---|
| 1 | बड़वाह | 531/21 | 34(2) आबकारी एक्ट |
| 2 | बड़वाह | 540/23 | 34(1) आबकारी एक्ट |
अवैध शराब का सामाजिक और कानूनी प्रभाव
अवैध कच्ची शराब का निर्माण न केवल राजस्व की हानि है, बल्कि यह जनस्वास्थ्य के लिए भी एक गंभीर खतरा है। बिना किसी लाइसेंस या गुणवत्ता जांच के बिकने वाली यह महुआ शराब स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि इन आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही हो।
यह ऑपरेशन पुलिस के मुखबिर तंत्र की मजबूती और समय पर की गई कार्रवाई का परिणाम है। बड़वाह पुलिस का यह प्रयास भविष्य में अवैध शराब माफियाओं के लिए एक चेतावनी है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मुख्य लक्ष्य न केवल अपराधियों को पकड़ना है, बल्कि समाज से इस बुराई को पूरी तरह समाप्त करना भी है।
पुलिस टीम का सराहनीय योगदान
इस पूरी कार्रवाई में एसडीओपी बड़वाह श्रीमती अर्चना रावत के मार्गदर्शन और निरीक्षक बलरामसिंह राठौर के नेतृत्व में निम्नलिखित पुलिसकर्मियों का सक्रिय योगदान रहा: सउनि अजेश जायसवाल, सउनि शिवप्रसाद वर्मा, सउनि सुभाषचंद्र लोहानी, प्र.आर. मनोज कुशवाह, आर. नितिन, आर. सूर्या रघुवंशी, आर. रवि यादव, आर. विनोद गुर्जर, आर. रोहित कुशवाह, आर. शिवलाल आर्य, म.आर. नर्मदा यादव, म.आर. वर्षा सोलंकी और चालक आर. प्रवीण सिंह सोलंकी।











