बलरामपुर: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जारी, ऑनलाइन और बीएलओ के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन
बलरामपुर, 09 जून 2026: उप जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन बोरघरिया ने नागरिकों को सूचित किया है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन, स्थानांतरण और विलोपन की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली व्यवस्था है, जो पूरे वर्ष सक्रिय रहती है। वर्तमान में भी यह प्रक्रिया पूरी गति से संचालित है।
नाम दर्ज कराने की पात्रता और दस्तावेज
ऐसे पात्र नागरिक जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 6 के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें निवास और जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 एवं 2026 की अनिवार्यता
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में केवल भारत के पात्र नागरिक ही नाम जुड़वा सकते हैं। हाल ही में गहन पुनरीक्षण की कार्यवाही पूरी कर 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। इससे पूर्व वर्ष 2003 में गहन पुनरीक्षण किया गया था।
वर्तमान में आवेदन करने वाले नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि:
- गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 अथवा 2026 की अंतिम प्रकाशित सूची में स्वयं, माता-पिता या दादा-दादी में से किसी एक का नाम दर्ज हो (इसके लिए घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है)।
- यदि किसी का नाम उपरोक्त सूचियों में नहीं है, तो उन्हें नागरिकता प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी दस्तावेज, भूमि आवंटन पत्र, या पेंशन भुगतान आदेश में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
नागरिकों की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने आधुनिक विकल्प प्रदान किए हैं:
- ऑनलाइन माध्यम: नागरिक ‘Voter Helpline’ मोबाइल एप्लीकेशन या आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in पर जाकर घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं।
- ECINET पोर्टल: आयोग द्वारा लॉन्च किए गए ECINET पोर्टल पर निर्वाचन संबंधित सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर मर्ज कर दिया गया है।
बीएलओ से संपर्क और सहायता
किसी भी प्रकार की समस्या या सहायता के लिए नागरिक अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। नागरिक ECINET पोर्टल के माध्यम से BLO को घर बुलाने के लिए ‘कॉल रिक्वेस्ट’ भी भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है।








