बेटियों को समाज मे उचित स्थान दिलाने नोनी सुरक्षा योजना की भूमिका बनी सार्थक

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जिले में 3132 पंजीयन, 31 करोड़ 32 लाख की राशि से प्रदाय की गई नोनियों को सुरक्षा

*गोपाल सिंह विद्रोही प्रदेश खबर प्रमुख छत्तीसगढ़* सूरजपुरआज 27 जुलाई 2021को प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने एवं भ्रुण हत्या रोकने, बेटियों व महिलाओं को समाज में उचित सम्मान दिलाने हेतु नोनी सुरक्षा योजना लाई गई है। योजना अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्म लेने वाली गरीबी रेखा के नीचे की दो बालिकाओं के जन्म पर प्रत्येक बालिका को 18 वर्ष पूर्ण होने एवं 12 वीं उत्तीर्ण करने पर नोनी सुरक्षा योजना के तहत एक लाख रुपए मदद राशि दी जाती है।
जिले में ‘नोनी सुरक्षा’ योजना का लाभ उठाने वाले पालकों की संख्या बढ़ रही है। गरीब घर में जन्मी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अब पालकों में भी जागरूकता बढ़ रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री चंद्रबेश सिंह सिसोदिया ने बताया कि जिले भर में 27 जुलाई 2021 की स्तिथि में 3132 हजार से अधिक बेटियों का पंजीयन किया जा चुका है। कुल राशि 31 करोड़ 32 लाख रुपये का प्रकरण तैयार किया गया है जिसमे 1033 नोनियों का (दस करोड़ तैतीस लाख रुपये ) का लाभ दिए जाने हेतु जीवन बीमा कंपनी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

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उन्होंने बताया कि कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राहुल देव के कुशल मार्गदर्शन में विभाग जिले की नोनियों को लाभान्वित करने की दिशा में लगातार सक्रिय होकर कार्य कर रहा है।
गौरतलब है कि नोनी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, बाल विवाह की रोकथाम, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना सहित बालिका भ्रुण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाना है।

नोनी सुरक्षा योजना का लाभ पाने हेतु-

बालिका का जन्म 01 अप्रैल 2014 के बाद हुआ हो, बालिका के माता पिता छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हों। बालिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की होनी चाहिए । इस योजना का लाभ दो संतानों (बालिकाओं ) तक सीमित है, अर्थात यदि दो बालक पश्चात तीसरी बालिका है तो लाभ की पात्रता नहीं होगी । पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12 वी तक शिक्षा पूर्ण होने पर ही योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जाता है।